नोवल कोरोना (कोविड-19)

नोवल कोरोना (कोविड-19) महामारी के कारण हुये लॉकडाउन के प्रभावों से निबटने के लिए राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अब तक की गयी राहत घोषणाएं।
30 मार्च 2020, पुनः अपडेटेड 5 अप्रैल 2020

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 2 माह की पेंशन एक साथ 23 मार्च 78 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 2 माह की पेंशन एक साथ तत्काल देने के निर्देश
अनुग्रह राशि के तौर पर एक हजार रूपये 23 मार्च इसके अलावा 36 लाख 51 हजार बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों, 25 लाख निर्माण श्रमिकों एवं रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेन्डर्स जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे हैं, उन्हें एक बारीय अनुग्रह राशि के तौर पर एक हजार रूपये (25 मार्च को राज्य सर्कार ने जारी की राशि) 31 मार्च को इन परिवारों को और 1500 रुपये दिए जाने की घोषणा की गयी है।
एनएफएसए के 2 माह का गेंहू निःशुल्क 23 मार्च एनएफएसए के तहत कवर होने वाले परिवारो को मिलने वाला एक रूपये व दो रूपये प्रति किलो गेंहू मई माह तक निःशुल्क देने की घोषणा
स्वास्थ्य कर्मियों से किराये का मकान खाली करवाने के खिलाफ सख्त कार्यवाही 25 मार्च पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स ,नर्सेज, कंपाउंडर एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य कर्मियों से किराये का मकान खाली करवाने का दबाव बनाने वाले मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं ।
सुचारू पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग 27 मार्च ‘लॉक डाउन‘ अवधि तथा आगामी गर्मियों में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रें में सुचारू पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए सभी जिला कलक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं।
आटा उचित बिक्री दर पर उपलब्ध 28 मार्च प्रदेश में लॉकडाऊन अवधि के दौरान जिलों में स्थापित आटा मिल चक्की एवं रोलर फ्लोर मिल द्वारा उत्पादित आटा जरूरतमंद व्यक्तियों को संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला रसद अधिकारी की ओर से निर्धारित उचित बिक्री दर पर उपलब्ध करवाया
दवा आपूर्ति नियंत्रण कक्ष स्थापित 29 मार्च पनियमित रूप से दवा लेने वाले मरीजों के लिए एक राज्य स्तरीय दवा आपूर्ति नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष सुबह 9.30 बजे से सायं 6 बजे तक कार्य करेगा। कि दवा की आपूर्ति के लिए मरीज दवा आपूर्ति नियंत्रण कक्ष के सम्पर्क नंबर 0141-2228600 या ईमेल-pharmacycouncilrajasthan@gmail-com पर सम्पर्क करने पर नियंत्रण कक्ष द्वारा मरीज को उसके निवास के निकटतम दवा की दुकान-फर्म का मोबाइल नंबर (व्हाट्सएप नम्बर) उपलब्ध कराया जायेगा। सहायक औषधि राजकुमार छीपा 9462690790 को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।
प्रसव के लिए समुचित व्यवस्था 29 मार्च विभिन्न जिलों में गर्भवती महिलाओं की ट्रेकिंग कर प्रसव की संभावित तारीख (डिलीवरी डेट) की जानकारी जुटा कर और तय तारीख पर प्रसव के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी।
पश्रमिकों को लॉक डाउन अवधि में बिना कटौती के ऑनलाईन भुगतान 30 मार्च एडवाइजरी जारी कर लॉक डाउन अवधि में औद्योगिक इकाईओं व संस्थानों के कार्मिकों और श्रमिकों को लॉक डाउन में बिना कटौती के निर्धारित समय पर डिजीटल प्लेटफार्म पर सीधे खातों में ऑनलाईन या डीबीटी के माध्यम से या एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करने को कहा गया है।
पंचायती राज संस्थाएं 60 करोड़ से अधिक की राशि से उपलब्ध करायेगी मास्क, सेनेटाइजर और ग्लव्ज 30 मार्च 11 हजार ग्राम पंचायतों को 50 हजार रुपये, 295 पंचायत समितियों को एक लाख रुपये तथा 33 जिला परिषदें को 1.5 लाख रुपये तक की स्वीकृति जारी करने की अनुमति। यह राशि उक्त अधिकारी व संस्थाएं राज्य वित्त आयोग पंचम के अनुदान मद से व्यय कर सकेंगे।

केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत

  • ‘कोविड-19’ से लड़ने वाले प्रत्‍येक स्वास्थ्य कर्मी को बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा
  • 80 करोड़ गरीबों को अगले तीन महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दालें मुफ्त में मिलेंगी
  • 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को अगले तीन महीने तक हर माह 500 रुपये मिलेंगे
  • मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है, 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे
  • 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्‍यांगजनों को 1,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी
  • सरकार वर्तमान ‘पीएम किसान योजना’ के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2,000 रुपये डालेगी, 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे
  • केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को ‘भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष’ का उपयोग करने के आदेश दिए हैं
  • गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मज़दूरों को भोजन और आवास सहित, कृषि मज़दूरों, औद्योगिक मज़दूरों सहित असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत सभी मज़दूरों को पर्याप्त सहायता के किये क़दम उठायें
  • इसके अलावा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को बेघरों और प्रवासी मज़दूरों को आपदा प्रबंधन योजना में चिन्हित आश्रय सहायता के तहत अतिशीघ्र आश्रय प्रदान करने को कहा गया है, जहाँ पेयजल, स्वच्छता, साझा रसोई, भण्डारण आदि प्रयाप्त सुविधाएँ हों।
  • आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय ने भी सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैनबसेरों में रह रहे बेघरों को तीन बार का खाना और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने को कहा है।